वाराणसी: आरबीआई ने सहकारी बैंक के लाइसेंस को किया रद्द, क्या आपके पैसे फस गये?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाराणसी के बनारस मार्किटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए लिखा “परिणामस्वरूप, 4 जुलाई को बैंक अपने कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।”
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के द्वारा भी अनुरोध किया गया कि रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी बैंक को बंद किया जाए और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करे।
आरबीआई ने कहा: बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। परिसमापन (Liquidation) पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
आरबीआई द्वारा यह भी कहा गया कि “बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।" 30 अप्रैल तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा राशि का 4.25 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया था।