FASTag Annual Pass: एक बार रिचार्ज करें, सालभर टेंशन फ्री! जानें कितनी होगी बचत और कैसे मिलेगा पास

इससे रोज-रोज रिचार्ज कराने की झंझट खत्म हो जाएगी और आप सालभर के लिए इस पास का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए आपको 3,000 रुपये का रिचार्ज कराना होगा।
FASTag Annual Pass: एक बार रिचार्ज करें, सालभर टेंशन फ्री! जानें कितनी होगी बचत और कैसे मिलेगा पास
FASTag Annual Pass: एक बार रिचार्ज करें, सालभर टेंशन फ्री! जानें कितनी होगी बचत और कैसे मिलेगा पास
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इस साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में FASTag Annual Pass शुरू होने जा रहा है। इससे रोज-रोज रिचार्ज कराने की झंझट खत्म हो जाएगी और आप सालभर के लिए इस पास का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए आपको 3,000 रुपये का रिचार्ज कराना होगा।

FASTag Annual Pass के जरिए आप न्यूनतम 7,000 रुपये और अधिकतम 17,000 रुपये तक की सालाना बचत कर सकते हैं। यह पास जारी होने की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) के लिए वैध होगा। ध्यान रहे, यह पास सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही मान्य होगा। राज्य सरकार के अधीन आने वाले हाईवे पर सामान्य FASTag अकाउंट से ही टोल कटेगा।

क्या है FASTag Annual Pass?

इस पास के तहत पर्सनल व्हीकल जैसे- कार, जीप और वैन को 3,000 रुपये में 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल तक की यात्रा का लाभ मिलेगा। यानी इस राशि में आप एक साल तक पास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से पहले ही 200 टोल क्रॉसिंग पूरी हो गईं, तो आपको दोबारा रिचार्ज कराना होगा।

कैसे बनवाएं FASTag Annual Pass?

यह पास केवल NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम करेगा। इसे खरीदना आसान है:

  1. Rajmarg Yatra ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. अपने वाहन का नंबर और FASTag ID डालकर लॉगिन करें।

  3. 3,000 रुपये का भुगतान करें (UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से)।

  4. भुगतान के बाद आपका मौजूदा FASTag इस Annual Pass से जुड़ जाएगा।

  5. 15 अगस्त को आपको एक्टिवेशन का SMS मिल जाएगा।

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

  • बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

  • केवल NHAI के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य।

  • रोजाना या अक्सर हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद।

FASTag Annual Pass से जुड़े नियम

  • 15 अगस्त से यह पास NHAI या सड़क परिवहन मंत्रालय के टोल प्लाजा पर मान्य होगा।

  • केवल पर्सनल व्हीकल के लिए, कमर्शियल वाहनों के लिए नहीं।

  • पास केवल रजिस्टर्ड वाहन के लिए मान्य है और इसका रिफंड नहीं मिलेगा।

  • पास खत्म होने पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।

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